मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, रिहाई आदेश जारी

03:17 PM Sep 13, 2024 IST
अरविंद केजरीवाल। पीटीआई फाइल फोटो

नई दिल्ली, 13 सितंबर (एजेंसी/ट्रिन्यू)

Advertisement

Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति 'घोटाले' के संबंध में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद केजरीवाल के रिहाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने केजरीवाल के वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष 10 लाख रुपये का जमानती बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों के उस अनुरोध को भी स्वीकार किया कि केजरीवाल की शीघ्र रिहाई के लिए विशेष कर्मचारी के माध्यम से रिहाई आदेश भेजा जाए।

Advertisement

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और दो जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से वह जेल में हैं।

शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि ED मामले में लागू नियम व शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी। शीर्ष अदालत ने ED मामले में उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और जब किसी बहुत जरूरी मामले में ऐसा करना हो तो उन्हें उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी।

अदालत ने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने का अनुमान नहीं है और अदालत ने केजरीवाल द्वारा जांच को प्रभावित किए जाने की आशंका खारिज कर दी। अलग से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति भुइयां ने जमानत देने को लेकर न्यायमूर्ति कांत से सहमति व्यक्त की।

न्यायमूर्ति भुइयां ने CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ED मामले में उन्हें जमानत दिए जाने में बाधा डालना था। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि वह ED मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर CBI की जल्दबाजी को समझ नहीं पाए हैं, जबकि उसने 22 महीने तक ऐसा नहीं किया।

उन्होंने कहा कि CBI केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने को उचित नहीं ठहरा सकती। उन्होंने कहा कि सहयोग न करने का मतलब आत्म-दोषारोपण नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, 'CBI के पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए, यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है।'

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि जब केजरीवाल को ED मामले में इसी आधार पर जमानत मिल गई है तो उन्हें हिरासत में रखना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें ED मामले में केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर गंभीर आपत्ति है, जिनके तहत उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने पर रोक है।

उन्होंने कहा, 'मैं न्यायिक अनुशासन के कारण, केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।' पीठ ने पांच सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने CBI द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में जमानत से इनकार करने और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। 12 जुलाई को शीर्ष अदालत ने धनशोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी।

केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि मामले राजनीति से प्रेरित हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा सत्यमेव जयते।


आप नेता संजय सिंह ने लिखा लोकतंत्र में तानाशाही नही चलेगी-नही चलेगी। झुकते हैं तानाशाह लड़ने वाला चाहिए।
मोदी की अत्याचारी हुकूमत। अरविंद केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। जेल के ताले टूट गये। अरविंद केजरीवाल छूट गए। झूठ का पहाड़ गिर रहा है ED, CBI, BJP के झूठे केस का पर्दाफ़ाश हो चुका है। सत्यमेव जयते!

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, झूठ और साज़िशों के खिलाफ़ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुक़ाबले मज़बूत कर दिया था।

Advertisement
Tags :
Aam Aadmi PartyArvind KejriwalArvind Kejriwal BailCBI Arvind KejriwalHindi NewsKejriwal Bailअरविंद केजरीवालअरविंद केजरीवाल को जमानतआम आदमी पार्टीकेजरीवाल जमानतसीबीआई अरविंद केजरीवालहिंदी समाचार