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‘वीडियो कॉल के जरिये नहीं की जाती गिरफ्तारी’

07:22 AM Oct 07, 2024 IST
‘वीडियो कॉल के जरिये नहीं की जाती गिरफ्तारी’
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नयी दिल्ली, 6 अक्तूबर (एजेंसी)
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने देश में ‘डिजिटल अरेस्ट’ अपराध के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जारी एक परामर्श में कहा है कि सीबीआई, पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या न्यायाधीश वीडियो कॉल के जरिये लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। संघीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने इसे स्कैम करार देते हुए लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करके किए जाने वाले ऐसे अपराधों के जाल में फंसने के प्रति चेताया है। सार्वजनिक परामर्श में कहा गया है, ‘घबराइए नहीं, सतर्क रहिए। सीबीआई, पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, ईडी, न्यायाधीश आपको वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करेंगे।’ परामर्श में व्हाट्सएप और स्काइप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ‘लोगो’ इस्तेमाल करके यह दर्शाया गया है कि इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों के लिए कॉल ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। आई4सी ने ऐसे अपराधों की सूचना देने का आग्रह किया।

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