सज्जन कुमार को बरी करने के खिलाफ अपील स्वीकार
07:00 AM Oct 28, 2024 IST
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नयी दिल्ली, 27 अक्तूबर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या और दंगे के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार और अन्य को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने जांच एजेंसी को निचली अदालत के 20 सितंबर 2023 के आदेश के खिलाफ ‘अपील की अनुमति’ दी और मामले पर अगली सुनवाई दिसंबर में करने का फैसला किया। अदालत ने पीड़िता शीला कौर की अपील भी स्वीकार कर ली और रजिस्ट्री से आरोपियों के खिलाफ 1984 के दंगों से संबंधित किसी भी अन्य अपील पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा।
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