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एग्जामिनर सहित 9 की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

07:19 AM Aug 12, 2023 IST

हिसार 11 अगस्त (हप्र)
पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2001 व 2004 में हुई एचसीएस (हरियाणा सिविल सेवा) भर्ती व कॉलेज काडर के लेक्चरर की भर्ती की अनियमितताओं में दाखिल की गई चार्जशीट के मामले में शुक्रवाार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने एग्जामिनर सहित 9 की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को 10 अगस्त के लिए तलब किया हुआ था लेकिन 10 अगस्त को न्यायाधीश छुट्टी पर चले गए जिसके कारण अब सभी आरोपियों को 11 सितंबर, 2023 को अदालत में पेश होना होगा। इससे पहले ही सभी आरोपी अग्रिम जमानत लेना चाहते हैं।
शुक्रवार को अदालत ने जिन नौ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं, उनमें केरल निवासी जोसेफ कैरियन कप्पन, आंध्र प्रदेश निवासी वोरूगैंटी चंद्रा माउली, यूपी के अलीगढ़ निवासी प्रोफेसर नूर मोहम्मद, गुरुग्राम निवासी संजीव कुमार, पंचकूला निवासी हरदीप, कुरुक्षेत्र निवासी कुलधीर सिंह, हिसार निवासी अशोक कुमार, पंजाब के मलोट निवासी नीरज व पूनम नाड़ा शामिल हैं।
मामले के अनुसार एसीबी ने एचसीएस भर्ती 2001 में 29, एचसीएस भर्ती 2004 में 26 और कॉलेज काडर भर्ती में 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की हुई है। इन सभी चार्जशीट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी को 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है।

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