For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

अनुबंध अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाए : हाईकोर्ट

06:56 AM Nov 13, 2024 IST
अनुबंध अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाए   हाईकोर्ट
Advertisement

शिमला, 12 नवंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध के बाद नियमित हुए हजारों कर्मचारियों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि अनुबंध अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने विभिन्न अपीलों और याचिकाओं का निपटारा करते हुए इन कर्मचारियों के वित्तीय लाभ चार माह के भीतर अदा करने के निर्देश दिए।
जगदीश चंद और अन्य याचिकाकर्ताओं के मामले में पहले दिए गए निर्णय के अनुसार, अनुबंध अवधि को पेंशन और वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गिनने के आदेश दिए गए थे। प्रार्थियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जगदीश चंद मामले में सरकार की अपील को खारिज कर दिया था, जिससे वे अनुबंध अवधि की वेतनवृद्धि पाने का अधिकार रखते हैं। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकारते हुए संबंधित कर्मचारियों के अनुबंध सेवाकाल को पेंशन और वेतनवृद्धि में शामिल करने के आदेश दिए हैं।

Advertisement

Advertisement
Advertisement