परिवार से मिल सकेंगे अमृतपाल सिंह, दिल्ली से बाहर जाना मना
चंडीगढ़/अमृतसर, 4 जुलाई (एजेंसी)
जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल पर दिल्ली लाया जा रहा है। उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें नयी दिल्ली के ‘न्यायिक क्षेत्राधिकार’ से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पंजाब के अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पैरोल आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान न तो सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के किसी भी रूप में बयान दे सकते हैं। उन्हें पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था। असम के डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए हाल के संसदीय चुनावों में पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट जीतने वाले खालिस्तान समर्थक सिंह शुक्रवार को शपथ लेने वाले हैं। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि 31 वर्षीय सिंह को शपथ ग्रहण के लिए असम से दिल्ली लाया जाएगा और उनकी चार दिन की पैरोल अवधि पांच जुलाई से शुरू होगी। पैरोल आदेश में 10 शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अस्थायी रिहाई की अवधि में डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल से नयी दिल्ली तक जाने और वापस आने में लगने वाला समय शामिल होगा।
अमृतसर में अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नौ सहयोगियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल को चार दिन की पैरोल दी गई है ताकि वह लोकसभा सदस्य की शपथ ले सकें।