फर्जी सर्टिफिकेट से बिजली निगम में बना एएलएम
सिरसा, 28 जून (हप्र)
फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर विद्युत निगम में एएलएम (सहायक लाइनमैन) की नौकरी हासिल करने वाले को 12 वर्ष के दौरान वेतन व अन्य लाभ के रूप में प्राप्त 45 लाख रुपये से अधिक की राशि लौटानी होगी। विद्युत निगम के एक्सईएन की शिकायत पर बड़ागुढ़ा पुलिस ने सहायक लाइनमैन कुलदीप निवासी किनाला, जिला हिसार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में एक्सईएन बताया कि कुलदीप ने एचएसएससी हरियाणा द्वारा एएलएम के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया था। उसका चयन होने पर उसने 26 जनवरी, 2012 को पंजुआना में एएलएम के तौर पर ज्वाइन किया। कुलदीप के शैक्षणिक व तकनीकी दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करवाई गई।
आईटीआई पाडूनगर (कानपुर) की ओर से स्पष्ट किया गया कि उनके संस्थान की ओर से सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। इसके बाद निगम ने एएलएम कुलदीप को टर्मिनेट कर दिया। इस दौरान एएलएम के रूप में कुलदीप ने सरकारी खजाने से 45 लाख 37 हजार 77 रुपये बतौर वेतन व भत्ते के रूप में प्राप्त किए। बड़ागुढ़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
एसपी के हस्तक्षेप से दर्ज हुआ केस
एएलएम के खिलाफ मामला दर्ज करवाने को लेकर विद्युत निगम के अधिकारियों को एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार पुलिस अधीक्षक के समक्ष गुहार लगानी पड़ी, जिसके बाद बड़ागुढ़ा थाना में मामला दर्ज किया गया। विद्युत निगम के अधिकारियों द्वारा डिंग थाना में शिकायत दी गई कि आरोपी डिंग एरिया में कार्यरत था। डिंग पुलिस ने निगम अधिकारियों की शिकायत को यह कहकर लौटा दिया कि जहां दस्तावेज दाखिल किए गए अथवा जहां दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की गई, उस एरिया में मामला दर्ज करवाएं। निगम अधिकारी इसके बाद सिविल लाइन सिरसा थाना पहुंचे। यहां भी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। आखिरकार निगम अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक सिरसा को 19 जनवरी, 2024 को शिकायत करनी पड़ी। इसके बाद अब मामला दर्ज हो पाया।