मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

एलएलबी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को एआईबीई परीक्षा देने दें

07:24 AM Sep 21, 2024 IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिया कि वह इस साल छात्रों को अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) देने की अनुमति दे। एआईबीई विधि स्नातकों को वकील के रूप में पंजीकृत करने के लिए आयोजित होने वाली योग्यता परीक्षा है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि एलएलबी के अंतिम वर्ष के छात्रों को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता, तथा यदि उन्हें इस वर्ष बार परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई तो उनका एक वर्ष खराब हो जाएगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मुद्दे पर 2023 के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के अनुसरण में बीसीआई द्वारा एआईबीई के लिए नियम नहीं बनाने पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 10 फरवरी को एआईबीई आयोजित करने के बीसीआई के अधिकार पर मुहर लगाई थी। न्यायालय ने अंतिम सेमेस्टर के कानून के विद्यार्थियों को पात्रता का उचित प्रमाण प्रस्तुत करने पर एआईबीई परीक्षा देने की अनुमति के न्याय मित्र के सुझाव को भी स्वीकार कर लिया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए बीसीआई उन सभी छात्रों के पंजीकरण की अनुमति दे जो संविधान पीठ के जस्टिस कौल द्वारा दिए फैसले के दायरे में आते हैं। इस तरह के निर्देश के अभाव में, राज्य विश्वविद्यालयों में कई परीक्षाओं में शामिल हुए और परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र असमंजस में रह जाएंगे।’

Advertisement

Advertisement