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‘सभी दुकानदारों को शाॅप एक्ट के तहत करवानी होगी रजिस्ट्रेशन’

07:34 AM Dec 15, 2024 IST

पानीपत (वाप्र) : सभी संस्थाओं व वाणिज्यिक संस्थानों के लिए शॉप एक्ट के तहत अपनी दुकानों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी को लेकर श्रम विभाग के निरीक्षकों की एक बैठक स्थानीय पचरंगा बाजार में कंबल एसोसिएशन के प्रधान रमेश बंसल के साथ हुई, जिसमें उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील की कि सभी दुकान अपना रजिस्ट्रेशन शॉप एक्ट के तहत करवाएं। लेबर इंस्पेक्टर सोनू ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अपने संस्थान या दुकान में काम कर रहे व्यक्तियों का भी डाटा अपलोड करवाएं ताकि श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। कंबल एसोसिएशन के प्रधान रमेश बंसल ने निरीक्षक सोनू सिंध,बलजीत मलिक और नवीन कुमार को आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही शॉप एक्ट के तहत दुकानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर संगठन के साथ बैठक कर उन्हें इसके बारे में अवगत कराएंगे।

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