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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली को पानी देने की कवायद तेज

11:25 AM Jun 09, 2024 IST
यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज का दृश्य। -हप्र

सुरेंद्र मेहता/हप्र
यमुनानगर, 8 जून
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को देने की आदेश के बाद अपर रिवर यमुना बोर्ड की टीम यमुनानगर पहुंची। जबकि हरियाणा सिंचाई विभाग की टीम हिमाचल प्रदेश के रेणुका बांध गई है, ताकि हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध पानी और यह पानी दिल्ली के लिए छोड़ने की संभावनाओं का पता लगा सके और उस पर कार्रवाई हो सके।
हरियाणा सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग ने यह जानकारी दी और कहा कि हरियाणा सिंचाई विभाग की टीम रेणुका बांध गई हैं, जिससे हिमाचल से पानी छोड़ने अथवा लेने की जानकारी हासिल कर, उसे जानकारी को हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पानी कितना है, कितना पानी हिमाचल देगा यह जानकारी वही से ली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।
यह था पूरा मामला
याद रहे, दिल्ली सरकार ने राज्य में जलसंकट के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को एक महीने एक्स्ट्रा पानी देने का निर्देश दे। कोर्ट ने 6 जून को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वह अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़े। हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि जब पानी हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा जाए तो हरियाणा वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करे, ताकि बिना किसी बाधा के दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी की बर्बादी रोकने कहा है।

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