नगालैंड, अरुणाचल में 6 माह के लिए बढ़ा अफस्पा
नयी दिल्ली, 26 सितंबर (एजेंसी)
नगालैंड के आठ और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा) और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बुधवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन जिलों और थाना क्षेत्रों को अफस्पा की धारा तीन के तहत एक अक्टूबर से और छह महीने के लिए फिर से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है। नगालैंड के जिन जिलों में अफस्पा दोबारा लागू किया गया है, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमाउकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं। नागालैंड में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केजोचा थाना क्षेत्रों; मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ थाना क्षेत्रों और लोंगलेंग जिले के यांगलोक थानाक्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा, वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रलान और जुन्हेबोटो जिले में घटाशी, पुघोबोटो, साटाखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो थाना क्षेत्रों में इसे बढ़ाया गया है।