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किसान महापंचायत को लेकर एडवाइजरी जारी

08:08 AM Sep 06, 2021 IST

करनाल, 5 सितंबर (हप्र)

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करनाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान संगठनों द्वारा 7 सितंबर को यहां आयोजित की जा रही महापंचायत को लेकर उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत नेशनल हाईवे-44 पर भीड़भाड़ को देखते हुए चंडीगढ़ व दिल्ली मार्गों के वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया गया है। गौरतलब है कि किसान संगठनों ने घरौंडा में पंचायत करके ऐलान किया था कि सरकार 6 सितंबर तक उनकी मांगों को मान ले, अन्यथा 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत करके जिला सचिवालय का अनिश्चितकालीन घेराव कर लिया जायेगा। प्रशासन को आंशका है कि किसान रोष प्रदर्शन करते हुए जीटी रोड पर आ सकते हैं।

जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी किए हैं कि 7 सितंबर को नई अनाज मंडी में किसानों द्वारा महापंचायत का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (जीटी रोड/ दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे) का यातायात करनाल जिला की सीमा में बाधित हो सकता है। आमजन जरूरी होने पर ही करनाल जिले की सीमा में इस मार्ग का प्रयोग करें। जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, जिनका प्रयोग करें। यदि मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा हो तो थाना प्रबंधक यातायात के मोबाइल 9729990722 व इंचार्ज सिटी ट्रैफिक के मोबाइल 9729990723 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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दिल्ली से चंडीगढ़ मार्ग पर रूट डायवर्ट : जिलाधीश ने बताया कि दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों को पैप्सी पुल (पानीपत) से होते हुए मूनक से असंध व मूनक से गगसीना, घोघड़ीपुर से होते हुए करनाल के हांसी चौक, बाईपास पश्चिमी यमुना नहर से होते हुए कर्ण लेक जीटी रोड 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। हल्के वाहनों को मधुबन, दाहा, बजीदा, घोघड़ीपुर से होते हुए हांसी चौक, बाईपास यमुना नहर कर्ण लेक जीटी रोड 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा।

चंडीगढ़ से दिल्ली मार्ग पर रूट डायवर्ट : 7 सितंबर को चंडीगढ़ से करनाल की ओर आने वाले वाहनों को पीपली चौक (कुरुक्षेत्र) से लाडवा, इंद्री, ब्याना, नेवल, कुंजपुरा से होते हुए नंगला मेघा, मेरठ रोड से होते हुए अमृतपुर खुर्द, कैरवाली तथा घरौंडा से जीटी रोड 44 से होते हुए दिल्ली की ओर निकाला जाएगा।

धारा 144 रहेगी लागू

करनाल (हप्र) : करनाल में आयोजित की जा रही किसान महापंचायत को देखते हुए जिलेभर में धारा 144 लगा दी गई है। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने जारी आदेश में कहा है कि 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में किसानों के इकठ्ठा होने तथा लघु सचिवालय का घेराव करने का आह्वान किया गया है। पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने जिलाधीश से अनुरोध किया है कि जिला में धारा 144 के तहत आदेश पारित किए जाएं। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध है। हथियार आदि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।

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Tags :
एडवाइजरीकिसानमहापंचायत