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डीएपी के साथ बीज, दवा की टैगिंग की तो होगी कार्रवाई

06:55 AM Nov 05, 2024 IST

भिवानी, 4 नवंबर (हप्र)
उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा है कि कोई भी दुकानदार या अन्य कोई व्यक्ति किसानों को डीएपी खाद के साथ अन्य बीज व दवाई टैंगिंग न करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दुकानदार ब्लैक में किसानों को खाद बीज आदि न दें, अन्यथा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यदि किसी किसान को कोई शिकायत है तो वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कृषि विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए खंड नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
कृषि एवं कल्याण विभाग के उप निदेशक ने बताया कि सरकार द्वारा डीएपी का एक बैग 1350 रुपए निर्धारित किया गया है। अगर कोई दुकानदार डीएपी का एक बैग निर्धारित मूल्य से ज्यादा ब्लैक में बेचता है या डीएपी के साथ किसी भी सामान की टैंगिग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसान कालाबाजारी की वीडियो बनाकर या अन्य कोई भी सबूत के साथ उसकी शिकायत पुलिस में या कृषि अधिकारियों को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस तरह के मामलों की देखरेख के लिए खंड नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

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