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विशेष दुकान से किताबें, वर्दी खरीदने की हिदायत देने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

08:10 AM Mar 29, 2024 IST
चंडीगढ़ में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक की अध्यक्षता करतीं चेयरमैन शिप्रा बंसल। -हप्र
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मनीमाजरा (चंडीगढ़), 28 मार्च (हप्र)
चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीसीपीसीआर) की बैठक चेयरमैन सुश्री शिप्रा बंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य फोकस आगामी शैक्षणिक सत्र के संदर्भ में विशेष रूप से बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना था। इस मौके पर बंसल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आयोग को कुछ स्कूलों की प्रथा के बारे में पता चला है, जिसमें प्रवेश के समय माता-पिता से पूर्व शर्त के रूप में क्षतिपूर्ति बांड की मांग की जाती है, जिसमें प्रवेश के लिए कुछ शर्तें होती हैं,जो टिकाऊ नहीं हैं। इस संदर्भ में आयोग द्वारा पहले ही शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ मामला उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21ए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य करता है। यहां तक कि नाबालिग बच्चों की ओर से माता-पिता द्वारा क्षतिपूर्ति बांड के निष्पादन पर भी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और यह गैरकानूनी है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं कि वे किसी भी अभिभावक को किसी विशिष्ट दुकान से किताबें/यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर/दबाव न डालें और यहां तक कि किताबों और अन्य संबंधित वस्तुओं पर स्कूल का कोई नाम भी नहीं होगा। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो अभिभावक संबंधित अधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीसीपीसीआर के अध्यक्ष ने प्रभावी और सुचारू आगामी प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऐसे आवश्यक उपाय करने और समय-समय पर निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने के लिए शिक्षा विभाग की सराहना की।

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