अवैध निर्माणों के खिलाफ होगी कार्रवाई : आयुक्त
गुरुग्राम, 20 अप्रैल (हप्र)
नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार बिल्डिंग प्लान पास करवाना अनिवार्य है। इसके बिना किए जाने वाले निर्माण अनधिकृत या अवैध माने जाएंगे तथा उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा अवैध या अनधिकृत निर्माणों तथा अतिक्रमण को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उक्त निर्देश शनिवार को नगर निगम आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने सभी संयुक्त आयुक्तों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन में प्रत्येक शनिवार को पुलिस बल की उपलब्धता के आधार पर विशेष अभियान चलाएंगे। अगर किसी जोन में किसी कारणवश पुलिस सहायता नहीं मिल पाती है, तो रविवार या उसके अगले दिन उस जोन में कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संयुक्त आयुक्तों ने कहा कि वे उनके जोन से संबंधित डिमोलिशन प्लान तैयार करके कार्रवाई शुरू करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में संयुक्त आयुक्त सुमन भांकर, डा. नरेश कुमार, विजय यादव, अखिलेश यादव व प्रदीप कुमार शामिल हुए।