सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी बरी
मोहाली, 2 फरवरी (हप्र)
वर्ष 2018 में सेक्टर-71 में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में जिला अदालत ने आरोपी, इंडो कैनेडियन बस ड्राइवर गुरप्रीत सिंह को बरी कर दिया। अदालत में मुख्य गवाह यह साबित नहीं कर पाया कि उसने ड्राइवर को वाहन चलाते हुए देखा था।
अदालत ने कहा कि यह असंभव था कि गवाह ने घटना के समय चालक को देखा, क्योंकि पीड़ित मानसिक रूप से परेशान था। मैकेनिक द्वारा दी गई रिपोर्ट केवल कागजी औपचारिकता थी और उसमें वाहन के नुकसान का कोई उल्लेख नहीं था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि बस तेज गति से और लापरवाही से चलाई जा रही थी।
अदालत ने कहा कि बाकी गवाह केवल औपचारिक थे और आरोपी को घटना से नहीं जोड़ते थे। इस तरह, अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को साबित करने में विफल रहा, जिससे उसे आरोपों से बरी किया गया। यह मामला 2018 में मटौर थाने में आईपीसी की धारा 279, 338 और 427 के तहत दर्ज हुआ था।