‘आप’ को 15 जून तक राउज एवेन्यू कार्यालय खाली करना होगा
नयी दिल्ली, 4 मार्च (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) को यहां राउज एवेन्यू स्थित उसके कार्यालयों को खाली करने के लिए 15 जून,2024 तक का समय दिया है। अदालत ने पाया कि इस भूमि को न्यायिक अवसंरचना के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से कहा कि वह अपने कार्यालयों के वास्ते भूमि के आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) से संपर्क करे। पीठ ने कहा, ‘हम एल ‘एंल एंड डीओ’ से आवेदन पर विचार करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय करने का अनुरोध करेंगे।’ पीठ ने कहा कि ‘आप’ के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। सिंघवी ने कहा, ‘वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें बदरपुर में (जमीन) दी गई है, जबकि बाकी अन्य को बेहतर स्थानों पर जगह दी गई हैं।’ अदालत ने कहा, ‘आसन्न आम चुनाव के मद्देनजर, हम परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय देते हैं, ताकि जिला न्यायपालिका का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग शीघ्रता से किया जा सके।’