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मानहानि मामले में ‘आप' नेता आतिशी को जमानत

01:24 PM Jul 23, 2024 IST

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)
दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की ओर से दायर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी को मंगलवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी के समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 20,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी।
भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने यह आरोप लगाने के लिए आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था कि भाजपा ने ‘आप' नेताओं को पैसे का लालच देकर पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। कपूर ने आरोप लगाया कि ‘आप' नेताओं द्वारा भाजपा के खिलाफ किए जा रहे दावे झूठे हैं और उनमें से किसी ने भी इन दावों के समर्थन में कोई सामग्री पेश नहीं की है। अदालत ने 28 मई को शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने का अनुरोध ठुकरा दिया था। हालांकि, उसने आतिशी को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। कोर्ट दस्तावेजों की जांच और आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के लिए आठ अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई करेंगी।

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AAP leaderAtishidefamation case