युवक की हत्या के 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
रेवाड़ी, 10 फरवरी (हप्र)
जिले के गांव हांसावास में एक युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुनीता ग्रोवर की अदालत ने 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में प्रत्येक दोषी पर 29500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। गांव हांसावास काईश्वर सिंह अपने मामा के पास गांव बाघपुर में रहता था। अगस्त 2018 में ईश्वर कावड़ लाने के लिए अपने गांव हांसावास आया हुआ था। 3 अगस्त 2018 को वह अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर गांव गुरावड़ा से वापस घर आ रहा था। रेलवे फाटक के पास मोटरसाइकिलों पर आए 8-10 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया था और रंजिश में ईश्वर की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में रोहड़ाई थाना पुलिस ने हांसावास निवासी दीपक की शिकायत पर गांव हांसावास के दीपक, बलजीत, रिंकपाल उर्फ रिंकू, धीर सिंह उर्फ धीरज, रोहताश, लक्ष्मण, देवेंद्र उर्फ काला उर्फ देबू व नरबीर उर्फ हाथी के अतिरिक्त गांव गुरावड़ा निवासी परविंद्र उर्फ छोटू और गांव कन्हौरा निवासी मुरारी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद रोहड़ाई थाना पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। अदालत में सुनवाई के दौरान एक आरोपी बलजीत की मौत हो गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुनीता ग्रोवर की अदालत ने शेष 9 आरोपियों को ईश्वर सिंह की हत्या का दोषी करार दिया।