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हत्या के मामले में 8 साल की सजा

10:25 AM Oct 01, 2024 IST
हत्या के मामले में 8 साल की सजा
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पंचकूला (हप्र) : सोमवार को प्रवीण कुमार लाल, एडिशनल सेशन जज की अदालत ने मर्डर मामले में दोषी अजय उर्फ रिंकू को 8 साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना सहित सुनाई है। पुलिस ने बताया कि वर्ष 2019 को रामलाल ने पुलिस थाना पिंजौर में शिकायत दर्ज करवाई कि वह ड्राइवरी का काम करता है और वह अपने परिवार के साथ इस्लामनगर में अपनी माता व भाई के साथ रहता है। उसने आरोप लगाते पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसके भाई ने मारपिटाई की । जिसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 में भर्ती करवाया गया जिसके पश्चात उसको पीजीआई चंडीगढ में रैफर किया गया।

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