वृद्ध के हाथ-पैर काटने पर 7 साल की कैद
भिवानी, 10 जून (हप्र)
घर में घुसकर वृद्ध व्यक्ति पर हमलाकर उसके हाथ व पैर काटने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद व जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गांव गारनपुरा खुर्द निवासी संजीव ने बताया वह तथा उसका भाई खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। घर पर उनके पिता प्रताप थे। उसे फोन पर सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों ने घर में घुसकर आपके पिता के हाथ काट कर जानलेवा हमला किया है। तोशाम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तोशाम थाना पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने घर में घुसकर वृद्ध व्यक्ति पर हमला कर हाथ व पैर काटने के मामले में गांव गारनपुरा निवासी आरोपी विक्रम उर्फ बाबा को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।