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पुलिस टीम पर हमले के दोषियों को 7-7 वर्ष की कैद

10:11 AM Oct 24, 2024 IST

गुरुग्राम, 23 अक्तूबर (हप्र)
पुलिस टीम पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करनेे के मामले की सुनवाई करतेे हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत नेे दोनों दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए दोनों को 7-7 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल, 2022 को थाना सेक्टर 29 की पुलिस टीम गलेरिया मार्किट के निकट संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर एक युवक को काबू कर लिया। इसी दौरान बाइक गिर गई तथा दूसरा युवक भागने लगा तो पकड़े हुए युवक ने भागते हुए अपने साथी को गोली चलाने को कहा, जिस पर भागते हुए युवक ने वापस आकर पुलिस टीम पर गोली चलाई जो सिपाही गौरी शंकर के पैर में लग गई और दोनों युवक वहां से भाग गए। थाना सेक्टर-29 पुलिस ने जानलेवा हमला व शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को काबू कर लिया था, जिनकी पहचान इस्माइल उर्फ काला व जुनैद के रूप में हुई थी।

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