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ग्रैप-4 का उल्लंघन करने पर 65 लाख के चालान

07:59 AM Nov 21, 2024 IST
मानेसर नगर निगम की टीम बुधवार को जांच करती हुई। -हप्र

गुरुग्राम, 20 नवंबर (हप्र)
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू ग्रैप-4 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम मानेसर सख्त रुख अपना रहा है। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों पर जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाते हुए टीम ने बुधवार को 65 लाख रुपये से अधिक के चालान किए। इनमें 6 चालान निर्माण एवं तोडफोड़ (सीएंडडी) और एक चालान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) से संबंधित रहा।
नगर निगम आयुक्त रेनू सोगन ने निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र में ग्रैप-4 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निगम क्षेत्र में ग्रैप-4 को लागू करवाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। इनके आदेशों की पालना करते हुए अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए कुल 7 साइटों पर ग्रैप-4 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।
बुधवार को सेक्टर-79 स्थित एमथ्रीएम गोल्फ हिल्स का 50 लाख रुपये का चालान किया गया। गांव नौरंगपुर स्थित अल्ट्राटेक आरएमसी प्लांट पर 5 लाख रुपये, सेक्टर-79 स्थित एसबीजे आरएमसी प्लांट का 2 लाख रुपये और आरडीसी आरएमसी प्लांट का एक लाख रुपये का चालान किया। इसके अलावा, सेक्टर-77 स्थित एम्मार पाॅम हिल्स का एक लाख रुपये, आशियाना काउंटी ग्रुप का 50 हजार रुपये के सीएंडडी नियमों का उल्लंघन करने के चालान किए। सेक्टर-81 स्थित विपुल लावन्या सोसाइटी का 2 लाख रुपये का एसटीपी का चालान किया। आयुक्त ने निगम क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों तक ग्रैप-4 लागू किया गया है। इस दौरान निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। शहर में वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आमजन नगर निगम का सहयोग करते हुए प्रतिबंधित गतिविधियां न करें।

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कोताही की शिकायत के लिए नंबर जारी

चरखी दादरी (हप्र) :

डीसी मुनीश शर्मा ने बताया कि ग्रैप-4 के अनुसार पाबंधियां लागू कर दी गई हैं। इन पाबंधियों का पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है। जिले में शिकायत तंत्र स्थापित कर दिया गया है। अगर किसी को जिला में कहीं पर भी ग्रैप चार के आदेशों की अवहेलना दिखती है तो वह इसकी शिकायत मोबाइल नंबर 8506965031 व 9050427665 पर शिकायत कर सकता है।

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आदेशों के बावजूद खोले जा रहे निजी स्कूल

चरखी दादरी (हप्र) :

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों की सभी कक्षाओं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद निजी स्कूल संचालक सरकार के आदेशों की अवहेलना कर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रदूषण के कारण बच्चों के बीमार होने का डर बना हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग खुले स्कूलों के सामने मूकदर्शक बना हुआ है। जिले में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य न बिगड़े, इसको लेकर पूरे प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं। बुधवार को दादरी में एक निजी स्कूल ने इन आदेशों की परवाह किए बिना ही स्कूल खोल कक्षाएं शुरू कर दीं। प्रदूषण के कारण अगर कोई विद्यार्थी बीमार हुआ तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। इसकी स्कूल प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों का 23 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। अगर कोई स्कूल संचालक नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, यह बात बोलकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया।

एनसीआर में पाबंदियां प्रभावी

भिवानी (हप्र) :

क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़े स्तर के मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के स्टेज-4 की पाबंदियां प्रभावी की हैं। डीसी ने कहा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आम नागरिक भी सिटीजन चार्टर की अनुपालना करें तथा संबंधित विभाग भी कार्रवाई सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत सभी को जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए। डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को ग्रैप-4 के संबंध में जरूरी कार्रवाई करने संबंधी निर्देश दिए हैं। महावीर कौशिक ने कहा कि एडीसी हर्षित कुमार ग्रैप-4 आदेशों के कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त सभी टीमों के समग्र प्रभारी होंगे। संबंधित एसडीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों के अधिकारी ग्रैप-4 के तहत प्राप्त निर्देशों के तहत जरूरी कार्यवाही समयबद्ध सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्रैप-4 को लेकर उपमंडल स्तर पर कमेटियां बनाई गई है जो फील्ड में रहकर ग्रैप-4 के नियमों की अनुपालना न करने वालों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगी। नाइट पेट्रोलिंग को लेकर भी टीमों का गठन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीएस-6 डीजल और सीएनजी व एलएनजी चलित ट्रक चल सकते हैं।

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