6 नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े दोषी को तीन साल कैद
मोहाली, 7 दिसंबर (हप्र)
खरड़ पुलिस द्वारा सितंबर 2018 में 6 नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किए गए 33 वर्षीय सुखविंदर सिंह को जिला अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना के बारे में सरकारी वकील ने बताया कि 9 सितंबर 2018 को एएसआई हरजीत सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। वे शाम के समय करीब साढ़े पांच बजे खरड़ स्थित भुरू चौक पहुंचे, जहां उन्होंने एक व्यक्ति को पुलिस को देखकर घबराकर मुड़ते देखा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी ली, जिससे उसके पास से 6 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए।
बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि पुलिस नशीले इंजेक्शनों की बरामदगी का प्रमाण नहीं पेश कर पाई है। वहीं आरोपी ने भी कोर्ट में यह कहा कि उसके पास से कुछ नहीं मिला। आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि नशा युवाओं की सेहत के लिए हानिकारक होने के साथ-साथ समाज में भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए आरोपी को सजा देना आवश्यक है। इस पर आरोपी ने सजा में रियायत की मांग करते हुए कहा कि उसके पिता का निधन हो चुका है और उसकी मां अंधी है। इस कारण उसे कम सजा दी जाए लेकिन कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।