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6 दोषियों को उम्र कैद की सजा

08:25 AM Mar 12, 2025 IST
6 दोषियों को उम्र कैद की सजा
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मोहाली, 11 मार्च (हप्र)
ड्रोन के माध्यम से अवैध हथियार मंगवाने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के मामले की सुनवाई एनआईए की विशेष अदालत में हुई। एनआईए ने सरकारी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में नामजद आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश संधू, बलवंत सिंह, हरभजन सिंह, बलबीर सिंह बिंदा, मान सिंह और गुरदेव सिंह को धारा 120बी, 121ए, 122 और अन्य धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस तरह शुभदीप सिंह, साजनप्रीत सिंह व रोमनदीप सिंह उर्फ रोमन को 10 साल की सजा सुनाई है। एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी,121, 122, 489बी, 489सी, 379 गैर कानूनी गतिविधियों एक्ट की धारा 13, 16, 17, 18, 182, 23, 38 के तहत, आर्म्स एक्ट की धारा 25(11), 25(111), 25(12), 27(2) व विस्फोटक प्रदार्थ एक्ट की धारा 4 व 5 के तहत मामला दर्ज किया था। 22 सितंबर 2019 को काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर के इंस्पेक्टर इंदरदीप सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा उर्फ डॉक्टर निवासी झज जिला होशियारपुर (जो इस समय जर्मनी में रह रहा है), खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मेंबर रणजीत सिंह उर्फ नीटा और मान सिंह के संपर्क में था और यह सोशल मीडिया व मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे । सभी पंजाब और भारत में आतंकवादी लहर को दोबारा तेज करने की योजना बना रहे थे।
चार्जशीट के अनुसार वे युवकों को आतंकवादी कार्रवाई करने और हथियार व गोला बारूद की तस्करी के लिए भर्ती कर रहे थे। उनको अलग-अलग देशों से फंड भी मिल रहा था। आकाशदीप उर्फ आकाश अमृतसर जेल में मान सिंह के साथ बंद था। मान सिंह ने आकाशदीप सिंह को प्रभावित करके, उसको खालिस्तान लहर की तरफ काम करने और पंजाब में आतंकवादी करवाई करने के लिए तैयार किया था। आकाशदीप सिंह को अमृतसर जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। वह पाकिस्तान से रणजीत सिंह उर्फ नीटा द्वारा ड्रोन के माध्यम से भारत भेजे गए हथियारों, गोला बारूद हथियार, एफआईसीएन की खेप ले जाने की योजना बना रहे थे।

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