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हाईकोर्ट के आदेश पर 50 साल पुरानी दुकान करायी खाली

07:50 AM Jul 04, 2025 IST
हाईकोर्ट के आदेश पर 50 साल पुरानी दुकान करायी खाली
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सिरसा, 3 जुलाई (हप्र)
नोहरिया बाजार स्थित प्राचीन श्री शनिदेव धाम की करीब 50 साल से किराए पर दी गई दुकान बृहस्पतिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर खाली हो गई। दुकान के किराएदार ने बकाया किराया व चाबी मंदिर पुजारियों को दे दिया। श्री शनिदेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी चंद्रमोहन भृगुवंशी ने बताया कि मंदिर की किराए की दुकान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुशील कुमार बनाम शनिदेव मंदिर केस चला, जिसमें कोर्ट ने 4 मार्च, 2025 को मंदिर के पक्ष में फैसला दिया व 5 जुलाई, 2025 तक दुकान खाली करने का समय दिया था। किराएदार ने दुकान खाली कर 10 साल का बकाया किराया 28 हजार रुपये जमा करवा दिया।

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जल्द शुरू होगा मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य

मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित दुकान होने के कारण इसके निर्माण में अड़चन आ रही थी। अब दुकान खाली हो जाने के बाद इस दुकान को हटाकर भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि जल्द ही मंदिर के प्रवेश द्वार की नींव रखी जाएगी इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर का आॅफिस, हवनस्थल, पार्क तथा मंदिर के प्रथम तल पर मल्टीपर्पज हॉल, लंगर हाल, रसोईघर व अन्य भवनों का निर्माण करवाया जाएगा।

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