लड़कियों से बस में छेड़छाड़ करने वाले कंडक्टर को 5 साल कैद, 85 हज़ार रुपए जुर्माना
भिवानी, 4 फरवरी (हप्र)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) ने बस में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ करने उनकी लज्जा भंग कर परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी देने व जाति सूचक शब्द कहने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बस कंडक्टर को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
औद्योगिक क्षेत्र थाना में वर्ष 2022 में नाबालिग लड़कियों के पिता ने शिकायत दी थी कि जब उनकी नाबालिग लड़कियां स्कूल जाती हैं तो आरोपी बस कंडक्टर छेड़खानी कर उनकी उनकी लज्जा भंग करता हैे। इसके साथ ही किसी को बताने पर नाबालिग लड़कियों को जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए नाबालिग लड़कियों के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाकर आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया। पुलिस ने मामले में चालान पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) ने बस कंडक्टर गांव कोहाड़ निवासी सुनील को दोषी करार देते 5 वर्ष की कैद व 85 हजार रुपए जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।