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ग्रैप-3 के उल्लंघन पर 5 लोगों पर 10-10 हजार का जुर्माना

10:20 AM Nov 16, 2024 IST
ग्रैप 3 के उल्लंघन पर 5 लोगों पर 10 10 हजार का जुर्माना
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सोनीपत, 15 नवंबर (हप्र)
भवन निर्माण के दौरान खुले में निर्माण सामग्री रखना पर्यावरण नियमों की अनदेखी है। मगर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप-3) लागू होने के बावजूद अधिकतर जगहों पर खुले में निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। ग्रैप-3 लागू होने के पहले दिन शुक्रवार को खुले में निर्माण सामग्री मिलने पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई। भवन निरीक्षकों की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 अलग-अलग स्थानों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया। साथ ही भविष्य में नियमों की अनदेखी न करने के लिए चेतावनी भी दी है।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-3 लागू किया है। शुक्रवार को पहले दिन नगर निगम की ओर से खुले में निर्माण सामग्री रखने वालों के 50 हजार रुपये के चालान किए गए। यह कार्रवाई भवन निरीक्षक आनंद किशोर, दलबीर व वीरेंद्र की टीमों की तरफ से की गई है। नगर निगम की टीम ने दिल्ली रोड पर दो स्थानों पर खुले में पड़ी निर्माण सामग्री को लेकर कार्रवाई की। इसके अलावा ओल्ड डीसी रोड, गोहाना रोड और औद्योगिक क्षेत्र राई के पास खुले में निर्माण सामग्री मिलने पर जुर्माना किया। वहीं, भवन निर्माण सामग्री को अनेक स्थानों पर ढकवाया गया।

निर्माणाधीन भवन को ढक कर रखना होगा

संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण की आपात स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन का सहयोग करें। खुले में निर्माण सामग्री डालने वालों पर सख्ती लगातार जारी रहेगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आदेश दिए हैं कि कोई भी बिल्डर या भवन मालिक सडक़ या गली में निर्माण सामग्री नहीं डालेगा। साथ ही निर्माणाधीन भवन को तिरपाल से ढका जाएगा।
कोई भी व्यक्ति कूड़े में आग न लगाए। भवन निर्माण सामग्री को खुले में बिना ढके न रखे। ग्रैप-3 लागू होते हुए निगम प्रशासन ने भी इस पर गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को खुले में निर्माण सामग्री रखने वालों के 10-10 हजार रुपये के 5 चालान काटे गए। इस कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा।  -डॉ. नरेश कुमार, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
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