कनाडा का वर्क वीजा देने के नाम पर ठगे 5 लाख
मोहाली, 3 जून (हप्र)
मटौर पुलिस ने एक इमिग्रेशन कंपनी संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी संचालक ने रकम लेने के 70 दिन बाद कनाडा का वर्क वीजा देने का आश्वासन दिया था लेकिन ना तो वर्क वीजा दिया गया और ना ही पैसे वापस किए गए। इस मामले की शिकायत कमलजीत सिंह निवासी अंबेदकर कॉलोनी सिटी खन्ना ने एसएसपी मोहाली को की थी। मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी ने की जिसमें कंपनी संचालक कपिल शर्मा व अदित्या मैणी दोषी पाए गए। उनके खिलाफ थाना मटौर में मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता कमलजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि ढाई साल पहले उसने उक्त कंपनी का विज्ञापन टीवी पर देखा था। दोषियों ने फेज-7 में वीएफएस ग्लोबल एसोसिएट्स के नाम से इमिग्रेशन कंपनी खोली हुई थी। कंपनी ने विज्ञापन भी दिए थे। कंपनी संचालक कपिल शर्मा ने उन्हें दफ्तर में विजिट करने को कहा। मार्च 2019 को वह कंपनी के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने उसे कनाडा का वर्क परमिट दिलाने के लिए 15 लाख रुपये मांगे। कहा कि 5 लाख रुपये अभी और 10 लाख रुपये कनाडा पहुंचने के बाद देने होंगे।