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लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष पर लगाया 5 लाख जुर्माना

07:04 AM Aug 29, 2024 IST
लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष पर लगाया 5 लाख जुर्माना

लुधियाना, 28 अगस्त (निस)
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना सुधार ट्रस्ट (एलआईटी) के अध्यक्ष तरसेम सिंह भिंडर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना थोंपा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अगली सुनवाई तक स्थानीय विस्थापित व्यक्ति श्रेणी (एलडीपी) में एक महिला को प्लॉट आवंटित करने में विफल रहती है, तो चेयरमैन भिंडर को यह राशि अपनी जेब से चुकानी होगी। अदालत द्वारा 20 अगस्त को अदालती आदेश की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने और प्रतिवादियों को आगे की कार्यवाही के लिए अदालत में उपस्थित रहने और अपने आचरण को स्पष्ट करने का निर्देश देने के बाद, स्थानीय सरकार विभाग, पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह और लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष तरसेम सिंह भिंडर 23 अगस्त को अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे। न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा की पीठ द्वारा 23 अगस्त को हाल ही में दिए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि 20 अगस्त के आदेश के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह और लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष तरसेम सिंह भिंडर अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 फरवरी 2015 के आदेश को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, सुनवाई की अगली तारीख वीरवार 29 अगस्त है।

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