5 से 18 नवंबर के बीच कोर्स छोड़ने वाले जेईई-एडवांस्ड के पात्र
नयी दिल्ली, 10 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने पांच से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले याचिकाकर्ताओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-एडवांस के लिए पंजीकरण कराने की शुक्रवार को अनुमति दे दी।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जेईई-एडवांस्ड अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या तीन से घटाकर दो करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जेईई-एडवांस्ड परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा संभालने वाले संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) ने पिछले वर्ष पांच नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक वर्ष 2023, 2024 और 2025 में 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र जेईई-एडवांस्ड परीक्षा देने के पात्र होंगे। पीठ ने कहा कि 18 नवंबर 2024 को एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें पात्रता को केवल दो शैक्षणिक वर्षों- 2024 और 2025 तक सीमित कर दिया गया। जेएबी के निर्णय के गुण-दोष पर विचार किए बिना शीर्ष अदालत ने कहा कि 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले छात्रों को भी परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाएगी। अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक 22 अभ्यर्थियों की थी, जिसमें जेईई-एडवांस्ड के लिए प्रयासों की संख्या घटाने को चुनौती दी गई थी।