For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

करोड़ों के धान घोटाले में तत्कालीन निरीक्षक व मिल मालिक को 4-4 वर्ष की कैद

08:53 AM Oct 18, 2023 IST
करोड़ों के धान घोटाले में तत्कालीन निरीक्षक व मिल मालिक को 4 4 वर्ष की कैद
Advertisement

फतेहाबाद, 17 अक्तूबर (हप्र)
जिला सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने टोहाना के चर्चित करोड़ों रूपए के धान घोटाले में दोषी खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन निरीक्षक सतपाल सिंगला व मिल मालिक हरप्रीत सिंह को गड़बड़ी के आरोप में 4-4 साल की कैद व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने सतपाल सिंगला को पीसी एक्ट के तहत 3 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक टोहाना सदर पुलिस ने 18 दिसंबर 2014 को आरोपी सतपाल सिंगला व हरप्रीत सिंह सहित 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह है मामला पुलिस को दी शिकायत में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि साल 2014-15 में 82 हजार से ज्यादा क्विंटल धान खुर्दबुर्द किया और टोहाना के निरीक्षक आरोपी सतपाल सिंगला ने 3 हजार एमटी के बजाए अधिक धान जारी कर दिया। इस बारे में उच्च अधिकारियों व विभाग के अधिकारियों को नहीं बताया।
शिकायतकर्ता के अनुसार समय रहते बताने पर विभागीय नुकसान को रोका जा सकता था। इस तरह सतपाल सिंगला उच्च अधिकारियों गुमराह करता रहा तथा विभाग के नियमों के विरूद्ध राइस मिल को निर्धारित मात्रा से अधिक धान जारी कर दिया।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तत्कालीन निरीक्षक सतपाल सिंगला व मिल मालिक हरप्रीत सिंह को दोषी करार दिया
गया था। इस मामले में अदालत ने 21 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था जबकि एक अरोपी की अदालती कार्रवाई के दौरान मौत हो गई थी।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×