अपहरण कर हत्या करने के जुर्म में 4 को उम्रकैद
गुरुग्राम, 13 नवंबर (हप्र)
तीन साल पूर्व एक व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी को यहां की एक अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार 11 जुलाई, 2021 को थाना सेक्टर-37 में सूचना मिली कि एक व्यक्ति दीपू, निवासी बारगंज जिला मोतिहारी (बिहार), हाल निवासी शक्ति पार्क गुरुग्राम को लड़ाई-झगड़े में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। लेकिन तब तक घायल व्यक्ति को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया था। इस पर पुलिस टीम दिल्ली में अस्पताल पहुंची। वहां घायल व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर कहा कि 10 जुलाई, 2021 को जब वह बस स्टैंड से खांडसा जा रहा था तो सेक्टर-10 गुरुग्राम से कुछ व्यक्तियों ने उसे ऑटो में बिठाकर बीयर फैक्टरी के पास ले जाकर डंडों से मारपीट की। बासलंबी में ले जाकर उसके साथ फिर से मारपीट की। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-37 में केस दर्ज किया गया। घायल दीपू की इलाज के दौरान 26 जुलाई, 2021 को मौत हो गई। इस पर पुलिस ने धारा 302 को भी केस में जोड़ दिया। पुलिस द्वारा इस संबंध में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान राहुल सोनी उर्फ साधु, सौरभ मिश्रा उर्फ गोलू, अभिनंदन उर्फ कालू व अमित उर्फ भोला, सभी निवासी हरि नगर गुरुग्राम के रूप में हुई थी।
एडीशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने इस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों आरोपियों को धारा 302, 34 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही धारा 365 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।