4 बदमाशों को 4-4 साल कैद की सजा
सोनीपत, 11 जनवरी (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मान ने पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए 4 बदमाशों को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। तीन दोषियों पर 15 हजार 100 रुपये व एक पर 12 हजार 100 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
सीआईए गोहाना में नियुक्त तत्कालीन एसआई जलजीत सिंह ने 16 मार्च, 2021 को पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ 15 मार्च, 2021 की रात को गश्त पर थे। तभी सूचना मिली थी कि मुंडलाना से खानपुर कलां मार्ग पर 4 बदमाश लूट का षड्यंत्र रच रहे हैं। सूचना के आधार पर वह अपने साथी एसआई धर्मबीर सिंह, एएसआई कंवरभान, एचसी अनूप सिंह, हरेंद्र, मनोज व सिपाही सुनील को लेकर मौके पर पहुंच गए।
पुलिस ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने को कहा था तो उन्होंने फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने बचाव में जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई थी। इसके बाद पुलिस ने चारों को काबू कर लिया था। घायल आरोपी की पहचान गोहाना में चोपड़ा कॉलोनी निवासी सोनू के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके साथी गोहाना के आर्य नगर निवासी मोहन, रोहतक के खेड़ी साध निवासी मोहित व निंदाना निवासी मोहित कुमार को काबू किया।
मामले में सुनवाई के अब अब एएसजे अशोक कुमार मान की अदालत ने चारों को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है।