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हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा

08:57 AM Jul 27, 2024 IST

जींद(जुलाना), 26 जुलाई(हप्र)
पालवां गांव निवासी संदीप की लड़ाई झगड़े के दौरान पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को चार दोषियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अप्रैल 2021 को थाना उचाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि संदीप वासी पालवां लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण अग्रोहा मेडिकल में दाखिल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धर्मपाल का ब्यान अंकित किया। जिसने अपने बयान में बताया कि वह अपने ताऊ के लड़के संदीप के साथ गांव के चौक पर खड़ा था। पालवां निवासी मीणा भी शराब के नशे में चौक पर खड़ा था। जो उन्हें देख कर गाली गलौज करने लगा। कुछ ही देर में मीणा, राजेश, दीपक, अमन, विशाल, उर्फ गिरधाला व विक्की अपने हाथों में लाठी डंडों व गंडासी लिए हुए आए और आते ही संदीप पर हमला कर दिया,जिससे संदीप नीचे गिर गया। ज्यादा चोट लगने पर संदीप को अग्रोहा मेडिकल में दाखिल करवाया। पुलिस ने लड़ाई झगड़े का मामला उचाना थाना में दर्ज किया। इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। मामले में धारा 302 भारतीय दंड संहिता जोड़ी गई। पुलिस ने हत्या के मामले में संदीप उर्फ विशाल, अमन, दीपक, विकास उर्फ विक्की वासी पालवां को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों व गवाहों को अदालत में पेश किया गया। परिणाम स्वरूप शुक्रवार को अदालत नेहा नोहरिया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जींद ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 30 हजार रुपए की सजा सुनाई है।

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