हत्या के मामले में 4 दोषी करार, उम्रकैद
जींद (जुलाना), 4 जुलाई (हप्र)
जुलाना के अंतर्गत गांव गुसाई खेड़ा में एक मंदिर में हुई हत्या के मामले में चार आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर बृहस्पतिवार को जयबीर सिंह, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जींद की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि धर्मपाल वासी गुसाई खेड़ा हाल निवासी मायापुरी कॉलोनी, करनाल रोड, कैथल ने बताया कि धर्मबीर उसके पास कैथल में रहता था। वह अपने भाई के साथ जुलाना क्षेत्र के गांव गुसाई खेड़ा मंदिर में पूजा करने के लिए गया था। जहां महाराज संजय नाथ व उसके चेले ने उसके भाई धर्मबीर के साथ मारपीट दी। महाराज के दो चेले तो धर्मबीर को डंडे से पीट रहे थे और दो धर्मबीर को घसीट रहे थे। उसे आता देख कर वे मौके से भाग गए। धर्मबीर को मेडिकल रोहतक में लेकर गये तो डाक्टर ने धर्मबीर को मृत घोषित कर दिया। जिस पर महाराज संजय व उसके चेलों के खिलाफ थाना जुलाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ। बृहस्पतिवार को अदालत जयबीर सिंह अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जिला जीन्द ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रविन्द्र नाथ, वासी चन्दौसी, संजय नाथ वासी चूरू, सोमनाथ वासी मतलोडा व बिजेन्द्र वासी पानीपत को दोषी ठहराया है। दोषियों को उम्रकैद और प्रत्येक को 25,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।