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‘संपत्ति खरीद के बाद रिजर्व प्राइस को अधिक बताना गलत’

01:45 PM Aug 26, 2021 IST

पंचकूला, 25 अगस्त (ट्रिन्यू)

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हरियाणा स्टेट प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने प्राधिकरण द्वारा बेस प्राइस और रिजर्व प्राइस को लेकर लोगों को हो रही परेशानी के बारे में विस्तार से बताया, जिस पर प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने सहमति जताते हुए कहा कि इस समस्या का जल्द हल निकाला जाएगा।

सुरेश अग्रवाल ने मुख्य प्रशासक को बताया कि प्राधिकरण द्वारा पूरे हरियाणा में व्यवसायिक और रिहायशी संपत्तियों की ऑनलाइन ऑक्शन की जाती है, जिसमें प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन बेस प्राइस दिखाया जाता है। इसके मुताबिक खरीददार ऑनलाइन ऑक्शन में पसंदीदा संपत्ति खरीदने के लिए आवेदन करता है। खरीदार बेस प्राइस के मुताबिक अपनी पसंदीदा संपत्ति खरीदने करके लिए ऑक्शन में बैठता है।

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संपत्ति खरीद के बाद रिजर्व प्राइस बताने का कोई औचित्य नहीं : सुरेश अग्रवाल ने बताया कि कुछ मामले सामने आए हैं, जिसमें प्राधिकरण से खरीदारों ने बेस प्राइज के मुताबिक ऑक्शन में संपत्तियां खरीदी और उनका 10 प्रतिशत पैसा भी प्राधिकरण को जमा करवा दिया लेकिन प्राधिकरण द्वारा कुछ समय बाद खरीददारों को ईमेल करके लिखकर कहा गया कि जो संपत्ति आपने खरीदी है, उसका रिजर्व प्राइस उससे काफी अधिक है। यदि आप उस रिजर्व प्राइज के मुताबिक संपत्ति खरीदना चाहते है, तभी आपकी ऑक्शन सफल मानी जाएगी अन्यथा इसे रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने मुख्य प्रशासक से कहा कि जब किसी भी व्यक्ति द्वारा संपत्ति को ऑक्शन में खरीद लिया गया, तो उसके बाद रिजर्व प्राइस बताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इससे खरीददार को आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ता है। 

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प्राइसबतानारिजर्वसंपत्ति