32 साल बाद टाइगर मेमन की संपत्ति केंद्र को सौंपने का आदेश
मुंबई, 1 अप्रैल (एजेंसी)
मुंबई की एक विशेष अदालत ने आदेश दिया कि इस महानगर में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के कथित मुख्य साजिशकर्ता में से एक टाइगर मेमन तथा उसके परिवार की 14 संपत्तियां केंद्र सरकार को सौंपी जाएंगी। आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-1987 (टाडा) अदालत के आदेश के बाद ये संपत्तियां 1994 से बॉम्बे हाईकोर्ट के ‘रिसीवर’ के कब्जे में थीं। मेमन की 14 संपत्तियों में बांद्रा (पश्चिम) की एक इमारत में एक फ्लैट, माहिम में एक कार्यालय परिसर, एक प्लाॅट, सांताक्रूज (पूर्व) में एक प्लॉट और एक फ्लैट, कुर्ला की एक इमारत में दो फ्लैट, मोहम्मद अली रोड पर एक कार्यालय, डोंगरी में एक दुकान और भूखंड, मनीष मार्केट में तीन दुकानें और मुंबई की शेख मेमन स्ट्रीट पर स्थित एक इमारत शामिल है।
मुंबई के विभिन्न हिस्सों में 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार 13 बम धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बाद में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। सीबीआई के अनुसार, 1993 के धमाकों की साजिश कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने आईएसआई के इशारे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने गुर्गे टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा की मदद से रची थी।