नये आपराधिक कानूनों के लिए 30 हजार अधिकारी होंगे ट्रेंड
चंडीगढ़, 7 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को लागू करने की तैयारी कर ली है। इन नये कानूनों के क्रियान्यवन को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने चंडीगढ़ में अहम बैठक की। सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के लिए गठित राज्य शीर्ष कमेटी की इस बैठक में कानूनों के क्रियान्वन पर मंथन हुआ।
बैठक में बताया गया कि इस दिशा में राज्य के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जून तक लगभग 30 हजार फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि एनसीआरबी द्वारा प्रदान किए गए एसओपी के एक पैच को पहले ही लागू किया जा चुका है। इस मौके पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसी दिशा में सीएएस के केस डायरी मॉड्यूल को ऑडियो-वीडियो सहित डिजिटल साक्ष्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली के रूप में अनुकूलित किया है। डिजिटल साक्ष्यों की रिकार्डिंग के लिए आवश्यक उपकरण पुलिस मुख्यालय स्तर पर खरीदे जा रहे हैं। क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग के लिए प्रदेश के सभी थानों में टैबलेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
सीसीटीएनएस का सुचारू ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग की प्रशंसा करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार सीसीटीएनएस परियोजना के कार्यान्वयन में हरियाणा लगातार देश में प्रथम स्थान पर है।
हरियाणा पुलिस हरसमय पोर्टल पर नागरिक सेवाओं के लिए आरटीएस डैशबोर्ड पर लगातार 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रही है। उम्र और लिंग के आधार पर पीड़ितों के वर्गीकरण के लिए सीसीटीएनएस में ‘पीड़ितों की स्थिति’ के नाम से एक नई रिपोर्ट विकसित की गई है।