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31 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट

07:16 AM Jul 13, 2023 IST
31 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट
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जींद, 12 जुलाई (हप्र)
डीसी डा. मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2०23 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है, पहले यह छूट 100 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए से 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर योजना का लाभ उठाएं।

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