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गांजा रखने के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास

06:58 AM Jul 09, 2025 IST
गांजा रखने के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास
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नाहन, 8 जुलाई (निस)
जिला सिरमौर के नाहन में विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2021 में गांजे की खेप के साथ दबोचे गए नेपाली मूल के आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने कमल पुत्र स्व. हीरा लाल निवासी गांव गयाली, जिला अछाम (नेपाल) को 3 साल के कठोर कारावास और 15000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। नेपाली मूल का यह दोषी हरियाणा के तहसील नारायणगढ़ के गांव हमीदपुर में रह रहा था। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की।
जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 13 सितंबर 2021 का है। पुलिस थाना कालाअम्ब की टीम त्रिलोकपुर रोड़ पर गश्त पर तैनात थी। इसी बीच जब पुलिस टीम कालाअंब पहुंची, तो तत्कालीन थाना के एसएचओ योगेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली कि एमएमजी फैक्टरी जोहड़ों के समीप ढाबा चलाने वाला कमल कुमार गांजा की खरीद-फरोख्त में लिप्त है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने ढाबे पर दबिश दी, तो कमल भी मौके पर ही मौजूद मिला। ढाबे की तलाशी लेने पर पुलिस टीम को लोहे के गेट के पास रखे डस्टबिन के पास एक प्लास्टिक की बोरी मिली, जिसे खोलने पर भूरे रंग के सेलो टेप से लिपटे एक पैकेट के भीतर रखी पीले रंग की पॉलीथीन के अंदर से गांजा बरामद हुआ।

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