परिवार पहचान पत्र में जोड़े 29 अतिरिक्त सदस्य, केस दर्ज
सोनीपत, 5 दिसंबर (हप्र)
परिवार पहचान पत्र में गलत मंशा से नए नाम जोड़ने का मामला सामने आया है।
एडीसी ने इस मामले में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालक के खिलाफ पुलिस आयुक्त को शिकायत दी थी। इस संबंध में थाना सदर पुलिस ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अधिनियम के तहत दर्ज होने वाला यह पहला मामला है।
पुलिस आयुक्त को भेजी शिकायत में एडीसी अंकिता चौधरी ने बताया कि उनके पास मूर्ति देवी (एफआईडी 5 यूजेआई 9475) ने शिकायत दी थी कि उनके परिवार पहचान पत्र में 29 अतिरिक्त सदस्यों को गलत मंशा से जोड़ा गया है। जांच के बाद पता चला कि गांव बैंयापुर निवासी उमेश ने अपनी ऑपरेटर आईडी का दुरुपयोग कर यह गड़बड़ी की है। उमेश ने 7 अज्ञात सदस्यों को परिवार आईडी में जोड़ने के लिए गलत ओटीपी का इस्तेमाल किया। नया सदस्य जोड़नेे के लिए मुखिया से ओटीपी लेना जरूरी होती है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो नागरिकों को उनके परिवार से जुड़े डेटा का सटीक प्रबंधन सुनिश्चित करती है। योजना के तहत किसी भी सदस्य को जोड़ने के लिए संबंधित परिवार के मुखिया (एचओएफ) का ओटीपी जरूरी होता है। परिवार के मुखिया के पास कोई ओटीपी नहीं आया।
आईटी व हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम में मुकदमा दर्ज
एडीसी अंकिता चौधरी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्त को मामले की जांच करने और हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम 2021, भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 36 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखा था।
जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।