253 बार रेड लाइट जंप करने वाले को सिखाया सख्त सबक
05:47 AM Feb 18, 2025 IST
चंडीगढ़, 17 फरवरी (ट्रिन्यू)सोचिए अगर किसी ड्राइवर को यह लगता हो कि सड़क पर उसके लिए कोई नियम नहीं हैं, तो वह कितनी बार रेड लाइट जम्प कर सकता है? जवाब है – 253 बार! जी हां, आपने सही सुना, चंडीगढ़ में एक ड्राइवर ने अपनी कार से इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, जिसे सुनकर ट्रैफिक पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन अब इस ड्राइवर को चंडीगढ़ पुलिस ने जो सजा दी है, वह उसे जीवनभर याद रहेगी! यह ड्राइवर केवल 253 बार रेड लाइट पर कूदने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने 14 बार सड़क चिन्हों को नजरअंदाज किया और 2 बार हेलमेट भी नहीं पहना। अपनी इन गलतियों के साथ वह एक आदतन उल्लंघनकर्ता बन चुका था। जब पुलिस ने उसे पकड़ने का फैसला किया, तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। और जैसे ही अदालत में मामला पहुंचा, चंडीगढ़ पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि यह ड्राइवर अब अपने आप को नियमों के प्रति जवाबदेह महसूस करे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसका वाहन जब्त कर लिया और आदेश दिया कि जब तक कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति अदालत में पेश नहीं होता, तब तक वह वाहन वापस नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, अदालत ने उसे 53,800 रुपये का जुर्माना भी लगाया
चंडीगढ़, 17 फरवरी (ट्रिन्यू)सोचिए अगर किसी ड्राइवर को यह लगता हो कि सड़क पर उसके लिए कोई नियम नहीं हैं, तो वह कितनी बार रेड लाइट जम्प कर सकता है? जवाब है – 253 बार! जी हां, आपने सही सुना, चंडीगढ़ में एक ड्राइवर ने अपनी कार से इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, जिसे सुनकर ट्रैफिक पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन अब इस ड्राइवर को चंडीगढ़ पुलिस ने जो सजा दी है, वह उसे जीवनभर याद रहेगी! यह ड्राइवर केवल 253 बार रेड लाइट पर कूदने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने 14 बार सड़क चिन्हों को नजरअंदाज किया और 2 बार हेलमेट भी नहीं पहना। अपनी इन गलतियों के साथ वह एक आदतन उल्लंघनकर्ता बन चुका था। जब पुलिस ने उसे पकड़ने का फैसला किया, तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। और जैसे ही अदालत में मामला पहुंचा, चंडीगढ़ पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि यह ड्राइवर अब अपने आप को नियमों के प्रति जवाबदेह महसूस करे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसका वाहन जब्त कर लिया और आदेश दिया कि जब तक कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति अदालत में पेश नहीं होता, तब तक वह वाहन वापस नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, अदालत ने उसे 53,800 रुपये का जुर्माना भी लगाया
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269 उल्लंघनों पर दोषी की सजा यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपी को 15 दिनों की सामुदायिक सेवा का आदेश दिया गया, जिसमें उसे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होकर सार्वजनिक रूप से लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व के बारे में समझाना होगा।
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