मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

08:11 AM Jul 11, 2025 IST

रेवाड़ी, 10 जुलाई (हप्र)
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी ने मामले में संलिप्त आरोपी मनोज निवासी ईदगाह कॉलोनी पानीपत को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। बावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 28 अक्तूबर 2022 को पुलिस को अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी। शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि 27 अक्तूबर 2022 की शाम को वह घर से बाहर गई थी जो अभी तक वापस नहीं आई है। व्यक्ति ने गांव में साइकिल का खेल दिखाने के लिए आए एक युवक पर नाबालिग का अपहरण करने का अंदेशा जताया था।
बाबल थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू की थी और 8 नवंबर 2022 को नाबालिग लड़की को पानीपत से बरामद कर लिया था। पुलिस ने अदालत में नाबालिग के बयान दर्ज कराए थे। बयान में नाबालिग ने पानीपत की ईदगाह कॉलोनी निवासी मनोज पर बहला फुसलाकर साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बयान दर्ज करने के बाद बावल थाना पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट की धारा दर्ज करके 9 नवंबर 2022 को आरोपी मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया था।

Advertisement

Advertisement