नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद
जींद (जुलाना), 15 जनवरी (हप्र)
एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना इलाके के एक व्यक्ति ने 21 अप्रैल, 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उसकी 16 वर्षीय भतीजी घर से गायब हो गई। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में उकलाना मंडी निवासी संदीप का नाम सामने आया था। पुलिस ने बाद में लड़की को बरामद कर आरोपी काबू कर लिया था। पुलिस ने संदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने संदीप को 20 साल का कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।