नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, जुर्माना
07:22 AM Sep 05, 2021 IST
होशियारपुर, 4 सितंबर (निस)
Advertisement
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने की हालत में दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। टांडा क्षेत्र से संबधित एक 14 वर्षीय लड़की ने 26 मार्च 2019 को टांडा की पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। वह घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते में सागर ने उसे स्कूल छोड़ने की बात कर जबरन अपने बाइक पर बैठा लिया। आरोपी उसे गांव फिरोजपुर ले गया। एक बंद पड़े मकान में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
Advertisement
Advertisement