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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

08:52 AM May 26, 2024 IST

सोनीपत, 25 मई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 58 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। दोषी को आश्रय देने के आरोपी को भी दोषी करार देते तीन साल कैद की सजा सुनाई।
मोहाना थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जनवरी, 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 24 जनवरी, 2022 की दोपहर को उनकी 17 वर्षीय बेटी संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव नैना ततारपुर का सुशील उनकी बेटी को बहकाकर ले गया है। बाद में पुलिस टीम ने किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया था। साथ ही अदालत के आदेश पर किशोरी को नारी निकेतन करनाल भेज दिया गया था। नारी निकेतन से पुलिस को पत्र मिला कि किशोरी गर्भवती है। जिस पर मामले की जांच तत्कालीन एसआई बबली को सौंपी गई थी।
पुलिस टीम किशोरी को लेकर सोनीपत नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराने आई थी। जिस पर उसे खानपुर भेज दिया गया था। 13 अप्रैल को किशोरी को खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया था। जहां पर परिजनों की सहमति से 15 अप्रैल को नियम अनुसार गर्भपात कराया था। मामले में पुलिस ने 4 जनवरी, 2023 को आरोपी सुशील को जांच में शामिल किया गया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। पुलिस पूछताछ में पता लगा था कि आरोपी किशोरी को चंडीगढ़ लेकर गया था। साथ ही आश्रय देने में हसनगढ़ के रणजीत उर्फ काला का नाम आया था। पुलिस ने 14 जनवरी, 2023 को उसे भी गिरफ्तार कर लिया था।

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