छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
फरीदाबाद, 1 दिसंबर (हप्र)
12वीं कक्षा की छात्रा से दोस्ती कर शादी करने का झांसा देकर फरीदाबाद, नोएडा और उत्तराखंड ले जाकर रेप करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 1.51 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी संजय कॉलोनी एसजीएम का रहने वाला राज उर्फ राहत खान है, घटना मई 2022 की है।
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि डबुआ थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवती 12वीं क्लास में पढ़ती है। 31 मई, 2022 को उसके परिजनों ने थाने में मिसिंग का केस दर्ज कराया था। तीन भाई बहनों में ये दूसरे नंबर की है। 2021 में स्टूडेंट की मुलाकात दोषी राहत खान से हुई थी। तभी से दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया था। 28 मई, 2022 को लड़की पिता के साथ कुरुक्षेत्र गई थी। तभी राहत खान का फोन आया और मिलने के लिए बुलाया।
फोन पर ही दोषी ने पीड़िता को उसके मां-बाप के खिलाफ भड़काया और शादी करने का झांसा दिया। 31 मई, 2022 को दोपहर दो बजे दोषी ने उसे एनआईटी इलाके में मिलने के लिए बुलाया। जहां से राहत खान उसे सेक्टर-12 टाउन पार्क में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसे घूमने के बहाने नोएडा और फिर उत्तराखंड के काशी में ले गया, वहां भी शारीरिक संबंध बनाया।
इधर गुमशुदगी का केस दर्ज होने के कारण पुलिस स्टूडेंट की तलाश में जुटी थी। 5 जून, 22 को दोषी पीड़िता को लेकर सुबह चार बजे राहुल कालोनी में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता घर पहुंची और केस दर्ज कराया। कोर्ट ने दोषी राहत खान को 20 साल की सजा सुनाई।