बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की कैद
गुरुग्राम, 24 जुलाई (हप्र)
तीन साल पुराने नाबालिग बच्ची से रेप के एक केस में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपये की राशि देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार 24 मार्च, 2021 को मानेसर थाना क्षेत्र में कंपनी में लेबर का काम करने वाले परिवार के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप किया था। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इस केस में गुरुग्राम की स्पेशल पोक्सो अदालत में न्यायाधीश ए.के. मेहता ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने का आदेश दिया है। फरिश्ते ग्रुप संस्था से एडवोकेट डॉ. अंजू रावत नेगी, कुलभूषण भारद्वाज व पंकज वर्मा ने केस की निशुल्क पैरवी की। संस्था के चेयरमैन पंकज वर्मा एडवोकेट ने फरिश्ते ग्रुप के सभी सदस्यों, सभी पुलिस टीम, न्यायालय व मीडिया का आभार जताया है।