चैक बाउंस में 2 साल कठोर जेल, दोगुनी राशि भी देनी होगी
नारनौल, 27 दिसंबर (हप्र)
चैक बाउंस के एक मामले में जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. कोपल चौधरी की अदालत ने दोषी रोहित यादव निवासी गांव बड़गांव को 2 साल के कठोर कारावास की सजा तथा मुआवजे के तौर पर चैक राशि की दो गुना राशि शिकायतकर्ता को लौटने का फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता नीरज सैनी निवासी मोहल्ला बड़ का कुआं से दोषी रोहित यादव ने कुल 500000 की रकम उधार ली थी तथा निर्धारित अवधि में रकम को वापस लौटने बारे कहा था तथा बाद में उक्त रकम लौटाने के लिए 5 लाख रुपए का चैक शिकायतकर्ता को दिया था तथा विश्वास दिलाया था कि बैंक में लगाने पर 5 लाख की रकम प्राप्त कर सकेगा।
लेकिन जब शिकायतकर्ता ने चैक अपने बैंक खाता में लगाया तो वह चैक बाउंस हो गया इसके पश्चात दोषी रोहित यादव को शिकायतकर्ता द्वारा लीगल नोटिस दिलवाया गया, लेकिन उसके बावजूद उधार ली गई रकम को शिकायतकर्ता को नहीं लौटाया। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में शिकायत पेश कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ता प्रमोद यादव ने बताया कि माननीय न्यायालय ने ट्रायल के पश्चात फैसला सुनाते हुए रोहित यादव को दोषी करार दिया और 2 साल के कठोर कारावास तथा मुआवजे के तौर पर चैक राशि की दो गुना राशि यानी 10 लाख रुपए शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए तथा मुआवजे की अदायगी न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।